रांची, सितम्बर 13 -- झारखंड में जल्द ही अंतरराज्यीय खनिज परिवहन पर नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इस व्यवस्था का नाम इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) होगा। खान एवं भूतत्व विभाग इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसपर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी। इस नियम के तहत किसी भी दूसरे राज्य से झारखंड में प्रवेश करने वाले लघु खनिज (बालू, गिट्टी, बोल्डर) लाने वाले वाहनों से राज्य सरकार टैक्स वसूलेगी।एंट्री से पहले लेनी होगी परमिट नए नियम लागू होने के बाद खनिज लदे वाहनों को झारखंड की सीमा में प्रवेश से पहले आईएसटीपी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ट्रांजिट पास लेना होगा। वाहन स्वामियों को पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद एक यूनिक लॉग-इन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। किसी अन्य राज्य की माइनिंग साइट से खनिज का चालान कटने के छह घंटे के भीतर आईएसटीपी पास ज...