झारखंड विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद प्रशासन का ऐक्शन, 7 दिन के लिए धारा 163 लागू
रांची, अगस्त 6 -- झारखंड सरकार ने विधानसभा के गुरुवार से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र से पहले विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अधिकारी ने बताया कि यह आदेश छह अगस्त को सुबह आठ बजे से 12 अगस्त को रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, मार्च करने और प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी।विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद ऐक्शन कई छात्र संगठनों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में सात और 10 अगस्त को 'विधानसभा घेराव' का ऐलान किया है। रांची प्रशासन के एक बयान के अनुसार, छठी झारखंड विधानसभा का छठा (मानसून) सत्र छह अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किया जा...
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