रांची, मार्च 18 -- झारखंड में कुलपतियों का चयन अब राज्यपाल (कुलाधिपति) और मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से करेंगे। चयन पर सहमति के बाद कुलाधिपति कुलपति (वीसी) की नियुक्ति करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को संशोधन प्रस्तावों के बीच झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक-2026 ध्वनिमत से पारित हो गया। अब इस प्रक्रिया में मुख्यमंत्री का रोल भी शामिल हो गया है।क्या होगी प्रक्रिया कुलपति की अनुशंसा के लिए खोज समिति गठित होगी, जिसके अध्यक्ष कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षाविद् होंगे। समिति कुलपति के लिए तीन से पांच नामों की अनुशंसा करेगी। इनमें से किसी का कुलाधिपति व सीएम चयन करेंगे। इसके अलावा प्रभारी कुलपति के चयन के लिए भी कुलाधिपति को मुख्यमंत्री का परामर्श लेना होगा। यह भी पढ़ें- झारखंड के इन जिलों में हुई झमाझम बारिश, तूफानी हवाओं के साथ गिरे ओले;भार...
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