रांची, मई 14 -- झारखंड में सामान्य बालू के लिए रॉयल्टी अब 50 रुपये प्रति घन मीटर तय की गई है। वहीं, अन्य श्रेणियों के बालू के लिए यह दर 25 रुपये प्रति टन होगी। अब बालू घाट या डिपॉजिट के आवंटन की अवधि यानी 'वर्ष' की गिनती लीज डीड के निष्पादन और उसके रजिस्ट्रेशन की तारीख से की जाएगी। बालू की तय रॉयल्टी दर पूर्व के समान ही है। पहले यह दर सभी खनिजों के लिए बनाई नियमावली के तहत थी। पहली बार बालू घाटों के लिए अलग से नियमावली बनाकर दर अलग से निर्धारित की गई है। खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य में बालू खनन को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए 'झारखंड बालू खनन (संशोधन) नियमावली, 2026' लागू कर दी है। इस नियमावली को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत बालू घाटों के आवंटन, किस्तों के भुगतान और लेटलतीफी पर जुर्मान...