रांची, जनवरी 28 -- राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में नौ नगर निगम समेत 48 निकायों के चुनाव की घोषणा मंगलवार को की। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नगर निकाय चुनाव के लिए 23 फरवरी को मतदान, जबकि 27 फरवरी को मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया 28 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगी। आयोग ने इसके लिए शिड्यूल भी जारी कर दिया है। इस दौरान देरी से हो रहे इस चुनाव में कौन वोट कर पाएगा, को लेकर भी स्थिति साफ हो गई है।एक अक्तूबर 2024 तक बने मतदाता देंगे वोट नगर निकाय चुनाव में एक अक्तूबर 2024 तक बने मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। इसके बाद बने मतदाता नगर निकाय चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। मतदान करने के लिए वोटर के पहचान के लिए एपिक कार्ड होना चाहिए। एपिक कार्ड नहीं मिलने पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा...
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