रांची, जनवरी 21 -- झारखंड में कोचिंग संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में कोचिंग संस्थानों के लिए एक सख्त और पारदर्शी नियामक ढांचा लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। यह विधेयक अगस्त में झारखंड विधानसभा से पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य छात्रों के हितों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी सुनिश्चित करना और तेजी से बढ़ रहे कोचिंग सेक्टर में न्यूनतम मानकों को लागू करना है। यह कानून लागू होने के बाद राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों को सरकारी वेब पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण कराना होगा। यह प्रक्रिया कानून लागू होने के छह महीने के भीतर या राज्य सरकार द्वारा तय समयसीमा में पूरी करनी होगी। प्रत्येक कोचिंग संस्थान...