रांची, दिसम्बर 5 -- झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पेसा कानून लागू करने पर जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से कहा कि पेसा नियामवली कितने दिनों में लागू की जाएगी, इसकी तिथि बताएं। अदालत ने सरकार को शपथपत्र के माध्यम से पूरी जानकारी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बालू एवं लघु खनिज के आवंटन पर रोक को हटाने का आग्रह किया गया, लेकिन अदालत ने आग्रह खारिज करते हुए रोक बरकार रखा। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि पंचायती राज विभाग ने पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है। पहले उक्...
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