झारखंड के तस्कर की जमानत ख़ारिज
बरेली, मई 28 -- किला पुलिस द्वारा पकड़े गये झारखंड के मादक पदार्थो के तस्कर महेंद्र यादव की जमानत अर्जी को फास्ट ट्रैक प्रथम राघवेंद्र मणि की कोर्ट ने खारिज कर दी है । एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि किला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक मई 2026 की रात महेंद्र यादव निवासी कास डबर थाना हंटरगंज जिला चतरा, झारखंड और मादक पदार्थो की खेप लेने पहुंचे लोकपाल ग्राम गोठा थाना बजीरगंज बदायूं के साथ पकड़ा था। महेंद्र यादव के कब्जे से 275 ग्राम स्मैक और लोकपाल के कब्जे से चार किलो अफीम बरामद हुई थी। पूछताछ पर झारखंड के तस्कर महेंद्र यादव ने बताया कि वह झारखंड से स्मैक अफीम लेकर आता है। यह भी पढ़ें- स्मैक तस्करी मामले में आरोपी को मिली जमानत जिसे लोकपाल खरीदकर महंगे दामों में पंजाब में बेचता है।
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