झांसी, अगस्त 26 -- झांसी। चीनी के कारोबार को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिले में चीनी के व्यापारियों और डीलरों के लिए स्टॉक लिमिट लागू की गई है। इसी के तहत मऊरानीपुर उपजिलाधिकारी मनोज कुमार भारती ने व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चीनी के भंडारण और स्टॉक की स्थिति की जांच की गई। जिलाधिकारी झांसी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, एक अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक चीनी के व्यापारियों और डीलरों पर स्टॉक लिमिट लागू रहेगी। आदेश के अनुसार, किसी डीलर द्वारा चीनी का स्टॉक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक अवधि तक उसका भंडारण नहीं किया जा सकेगा। यह भी पढ़ें- Deoria News: चीनी के थोक विक्रेताओं के स्टाक का हुआ सत्यापन, 13 प्रतिष्ठानों पर एक साथ पहुंची टीम साथ ही किसी भी समय और किस...