रांची, मार्च 20 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने महिला को झांसा देकर सोने के जेवर और मोबाइल ठगने के मामले के आरोपी नूर हसन और इलियास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला गोंदा थाना कांड संख्या 10/2026 से जुड़ा है। प्राथमिकी के अनुसार, 27 जनवरी 2026 को सूचक गुरमीत कौर बच्चों को बस स्टॉप छोड़कर घर लौट रही थीं। इसी दौरान दो अज्ञात युवकों ने उनसे बातचीत कर भविष्य में बच्चों की परेशानी दूर करने का झांसा दिया और देवी दर्शन कराने के बहाने उनके गहने और आईफोन अपने बैग में रखवा लिए। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की गतिविधि सामने आई और गाड़ी नंबर की भी पहचान हुई।
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