झड़ीपानी रेलवे भूमि विवाद में भूमिधरों को राहत, जिला न्यायालय ने बेदखली आदेश पर लगाया स्टे
देहरादून, अक्टूबर 3 -- मसूरी, संवाददाता झड़ीपानी स्थित रेलवे भूमि सीमा विवाद में जिला न्यायालय ने भूमिधरों को बड़ी राहत दी दी है। कोर्ट ने उत्तर रेलवे विभाग संपदा अधिकारी के 16 सितंबर के बेदखली के आदेश पर स्टे लगा दिया है।झड़ीपानी भूमिधर समिति के संयोजक अजय गोयल ने बार्लोगंज स्थित एक होटल में संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि प्रशासन की संयुक्त जांच रिपोर्ट में रेलवे विभाग के पास स्वामित्व से अधिक भूमि होने का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने रेलवे को जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं सिविल कोर्ट मसूरी ने भी रेलवे की पीपीई एक्ट के तहत अतिक्रमण में मुकदमा चलाने की बात को खारिज कर दिया है। गोयल ने आरोप लगाया कि ओकग्रोव स्कूल एवं रेलवे के कुछ भ्रष्ट उच्चाधिकारियों द्वारा निहित स्वार्थ के लिए अपने पद का भारी दुरुपयोग कर झड़ीपानी के सैकड़ों...
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