नई दिल्ली, सितम्बर 21 -- देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच आज (सोमवार, 21 सितंबर को) पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में विवाद के बीच चुनाव आयोग द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। हालांकि, शीर्ष अदालत ममता बनर्जी की इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर सहमत हो गया है लेकिन सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कुछ ऐसी टिप्पणी की, जो चर्चा के केंद्र में आ गई। दरअसल, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने ममता बनर्जी की उस याचिका का जिक्र करने खड़े हुए थे, जिसमें चुनाव प्रक्रिया के बीच चुनाव चिह्न को फ्रीज़ करने के मामले पर तुरंत सुनवाई की ...