नई दिल्ली।, सितम्बर 24 -- देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) को लेकर एक मीडिया रिपोर्ट के बाद हंगामा मचा हुआ है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला है। देश की सर्वोच्च अदालत के एक वकील ने भारत के अटॉर्नी जनरल से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी मांगी है। वकील का आरोप है कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जानबूझकर अनदेखी की है। वकील ब्रजेश सिंह ने 24 सितंबर को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को लिखे पत्र में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट, 1971 की धारा 15(1)(b) और धारा 2(c) के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​कार्यवाही को तय करने वाले नियम, 1975 के नियम 3 का हवाला दिया है।सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश का उल्लंघ...