ज्ञानवापीः मूलवाद स्थानांतरण मामले में एक अन्य अर्जी खारिज
वाराणसी, अगस्त 19 -- वाराणसी, हिटी। जिला जज संजीव शुक्ला की कोर्ट ने मंगलवार को ज्ञानवापी के 1991 के मूल वाद के स्थानांतरण के संबंध में पुनर्विचार अर्जी की मेरिट पर सुनने की अनुमति संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया है। प्रकरण के अनुसार 1991 में स्व. सोमनाथ व्यास, स्व. रामरंग शर्मा और स्व. हरिहर पांडेय ने मूलवाद दाखिल किया था। जो वर्तमान में सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में में लंबित है। अधिवक्ता अनुष्का तिवारी ने वाद को ज्ञानवापी के अन्य मामलों के साथ समेकित कर मुख्य वाद बनाने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।
पुनर्विचार अर्जी इसके खिलाफ अनुष्का की ओर से रिव्यू अर्जी दाखिल की गई थी। बाद में निगरानीकर्ता की ओर से एक अन्य आवेदन देकर कहा गया कि उसे आशंका है कि स्थानांतरण आवेदन ...
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