कौशाम्बी, फरवरी 27 -- विवाहिता की निर्मम हत्या किए जाने के आठ साल पुराने एक मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अदालत ने पति और देवर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। उनपर 20-20 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। करारी थाना क्षेत्र के गुवारा तैयबपुर निवासी इंदल प्रसाद ने 20 फरवरी 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि बेटे अमरदेव से विवाद के चलते बहू ज्ञानमती ने जहर खा लिया। इससे उनकी मौत हो गई। घटना की जांच को पहुंची पुलिस को कुछ संदेह प्रतीत हुआ। जांच के दौरान मृतका के पति द्वारा शव को बक्से में बंद कर घर से ले जाने की चर्चा भी सामने आई थी। इसे लेकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जांच की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट में मृतका के गले, पैरों और कंधों पर गंभीर चोट के नि...