प्रयागराज, जुलाई 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के विरुद्ध दाखिल याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दी है। जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण का मामला कमिश्नर कोर्ट में ही चलेगा।यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी एवं न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह की खंडपीठ ने दिया है। सुनवाई के दौरान याची की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मुरादाबाद के मंडलायुक्त की अदालत ने ध्वस्तीकरण पर स्थगन आदेश कर दिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अब याचिका सुनवाई के लिए पोषणीय नहीं है तो याची के अधिवक्ता ने याचिका को वापस लेने का आग्रह किया, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी। याचिका में जौहर विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने के रामपुर विकास प्राधिकरण के ग...