रांची, जुलाई 9 -- रांची, विशेष संवाददाता। जोन्हा फॉल के निकट मसरीजारा से हेसलाबेड़ा तक प्रस्तावित 1.8 किलोमीटर पक्की सड़क निर्माण के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छह माह में निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में सड़क का निर्माण पूरा नहीं होने पर ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने सरकार को 21 जनवरी 2027 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

पिछली सुनवाई सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रस्तावित सड़क के विस्तृत लेआउट प्लान पर अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) ज...