रांची, मार्च 26 -- रांची, संवाददाता। जोन्हा फॉल के पास सड़क चौड़ीकरण को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने राज्य सरकार की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि पूर्व आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक विस्तृत लेआउट तैयार नहीं किया, जबकि उसे रेलवे से एनओसी के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने टिप्पणी की कि संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार के अनुरोध पर अदालत ने अंतिम मौका देते हुए दो सप्ताह के भीतर विस्तृत लेआउट बनाकर रेलवे प्रशासन को आवेदन देने का निर्देश दिया। साथ ही रेलवे को उस पर निर्णय लेकर कोर्ट को अवगत कराने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को तय की गई है। याचिका में कह...