धनबाद, जनवरी 28 -- धनबाद, प्रतिनिधि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को साहिल खान की हत्या के पांच आरोपी सिजुआ 10 नंबर निवासी विजय कुमार सिंह उर्फ सन्नी सिंह और प्रकाश सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वरीय अधिवक्ता जया कुमार और अधिवक्ता आयूष सिन्हा ने बचाव पक्ष की ओर से बहस की। पिछले साल 10 मार्च 2025 को ही इसी कांड में आरोपी विक्कू सिंह और अमजद को कोर्ट ने बरी किया था। जबकि डबलू खान के खिलाफ अभी भी ट्रायल जारी है। आरोपियों के खिलाफ मृतक साहिल खान की मां रोशन खातुन ने जोगता थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। आरोप में कहा गया था कि नौ सितंबर 2023 की शाम साढ़े पांच बजे आरोपियों ने गोली मार कर उनके पुत्र की हत्या कर दी गई थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.