बरेली, अप्रैल 10 -- बरेली, विधि संवाददाता। नाबालिग को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म के मामले में जेल से फरार होकर पीड़िता को प्रताड़ित कर आत्महत्या को विवश करने के आरोपी की जमानत अर्जी पर विशेष कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है। दोनों पक्ष की दलीलो को सुनकर आरोपी सुरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी को विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र सिंह की विशेष कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना भुता में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि बदायूं के थानाक्षेत्र अलापुर के गांव सुंदरनगर के सुरेंद्र सिंह की बहन की शादी मेरे गांव के संजीव सिंह के साथ हुई है। सुरेंद्र अपनी बहन की ससुराल आता जाता था। 29 दिसंबर 2021 को अपने बहनोई संजीव सिंह की मदद से सुरेंद्र मेरी नाबालिग बेटी को बहलाकर ले गया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर सुरेंद...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.