भदोही, फरवरी 20 -- भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषियों को सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में धारा 323, 504 भादवि में प्रत्येक को जेल में बितायी गयी अवधि तथा दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि वादी मुकदमा को गाली-गलौज देते हुए जान से मारने की नियत से बांका से मार कर घायल कर दिया गया था। 12 अप्रैल 2017 को तुलसीपुर थाना दुर्गागंज में वारदात हुई थी। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम करके साक्ष्यों को कोर्ट में समय पर पेश किया था। उसके बाद से लगातार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल तथा डीजीसी दिनेश पांडेय पैरवी कर रहे थे। न्यायाधीश अखिलेश दुबे सत्र न्यायालय भदोही-ज्ञानपुर द्वारा वादी मुकदमा को गाली-गलौज, जान से मारने की नियत से बांका से मारकर घायल करने के मामले में फैसला दिया। ...
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