जेल में बवाल किया तो पैरोल बंद, मोबाइल मिला तो 3 साल की सजा; बिहार में कैदियों के नियम बदले
हिन्दुस्तान ब्यूरो, अगस्त 14 -- बिहार की जेलों में कैदियों के अनुशासन को लेकर बनाए गए नियमों में बदलाव किया गया है। नियम तोड़ने पर अब कैदियों को हथकड़ी और डंडा-बेड़ी नहीं लगाई जाएगी। नए जेल मैनुअल के अनुसार कारा के अंदर मारपीट, तोड़फोड़, अव्यवस्था करने वाले कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों में कटौती की जाएगी। उनकी कैंटीन और मनोरंजन की सुविधा एक महीने के लिए रोक दी जाएगी। एक साल तक पैरोल भी नहीं मिलेगी। अगर किसी कैदी के पास मोबाइल फोन या गैजेट मिला तो 3 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कैदियों द्वारा मचाए गए उत्पात या अपराध के हिसाब से उनके कैंटीन सहित अन्य मनोरंजन सुविधाएं रोकने तथा परिजनों से मिलने-जुलने पर एक महीने की पाबंदी की सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही उनके अर्जित परिहार (जेल से छूट) की जब्ती के साथ अगले 3 माह तक परिहार द...
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