जेल में बंद हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज
बागपत, अगस्त 1 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने सिनौली गांव निवासी युवक की हत्या के मामले में आरोपी मंजीत उर्फ गौरव की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सिनौली गांव निवासी नुकुल ने 12 अप्रैल को छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। नुकुल ने बताया था कि उसका भाई मुकुल 12 अप्रैल को लापता हो गया था। उसके घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश शुरू की थी। इस दौरान गांव के ही युवक ने उसके भाई को मंजीत और एक अन्य युवक के साथ स्कूटी पर बैठकर जाते हुए देखे जाने की बात बताई। जिसके बाद मंजीत ने मुकुल को बड़ौत में छोड़ने की बात बताई। जिसके बाद परिजनों ने मंजीत और उसके साथी पर मुकुल की हत्या कर शव खेत में छिपाने का शक जताया। पुलिस ने आरोपी मंजीत उर्फ गौरव को गिरफ्तार...
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