नई दिल्ली, मार्च 27 -- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की एक याचिका खारिज कर दी। याचिका में पंजाब सरकार के एक आदेश को रद्द करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए उनकी अस्थायी रिहाई की अर्जी को नामंजूर कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि विवादित आदेश में कोई संवैधानिक या कानूनी खामी नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत हितों की तुलना में राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हैं। अपने 2 फरवरी के आदेश में, पंजाब सरकार ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अमृतपाल की अस्थायी रिहाई की अर्जी को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया था कि इससे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। अमृतपा...