रांची, फरवरी 17 -- रांची। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत में मंगलवार को रिश्वत मामले में जेल में बंद गुमला जिले के चैनपुर के तत्कालीन थानेदार शैलेश कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 19 फरवरी को सुनाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने बहस की। थानेदार को एसीबी रांची की टीम ने 21 जनवरी को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उस पर एक ग्रामीण से ईंट भट्ठा संचालित करने के एवज में रिश्वत लेने का आरोप था।
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