सुल्तानपुर, जुलाई 25 -- सुलतानपुर। जगदीशपुर थाना क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर ले जाने, दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने की धमकी के आरोपी मो. फराज को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने जमानत दी है। अधिवक्ता रोहित अवस्थी ने याचिका पेश कर आरोपों को गलत बताया और रिहाई की मांग की। साक्ष्य और तर्कों के आधार पर कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। यह भी पढ़ें- छात्रा आत्महत्या केस के आरोपी को जमानत नहीं

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