नई दिल्ली, अक्टूबर 16 -- रामपुर, विअधि संवाददाता। रामपुर जिला जेल में बंद आजम खां को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आजम खां की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने आजम खां की शत्रु संपत्ति के तीन मुकदमों को एक करने की अर्जी पर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए लोअर कोर्ट का फैसला बराकरार रखा। यानि तीनों मामलों के ज्वाइंट ट्रायल के बजाय अलग-अलग सुनवाई होगी। कलक्ट्रेट के रिकार्ड रूम के सहायक अभिलेखपाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में नौ मई 2020 को केस दर्ज कराया गया था। इसमें पहले लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद और अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट हुई थी। यह शत्रु संपत्ति आजम खां के जौहर विवि के आसपास थी, जो इमामुद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन कुरैशी के नाम दर्ज थी। इमामुद्दीन कुरैशी विभाजन के सम...