जमशेदपुर, फरवरी 20 -- जमशेदपुर। सोनारी महानंद बस्ती निवासी आदित्य पाठक के खिलाफ एडीजे-5 की अदालत में क्रिकेट बैट से मारकर एक युवक को जख्मी करने का दोष सिद्ध हो गया। लेकिन लंबे समय तक जेल में रहने के कारण उसे रिहा करने का आदेश हुआ है। बताया जाता है कि आदित्य पाठक एक महिला से छेड़छाड़ करता था। विरोध करने पर 2024 में उसके पति पर जानलेवा हमले की थी।
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