जेल में कैदी की मौत पर मिलेगा 7.5 लाख तक का मुआवजा, इन 4 मामलों में नहीं मिलेंगे पैसे; जानें नियम
नई दिल्ली, अगस्त 2 -- अमित झा, नई दिल्ली Delhi Jail Compensation Scheme: दिल्ली सरकार ने जेलों में कस्टडी के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के परिजनों को मुआवजा देने की नई योजना लागू की है। योजना के तहत अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, हर मौत पर यह राशि नहीं मिलेगी। प्राकृतिक मौत, बीमारी या कुछ अन्य परिस्थितियों में मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि किन मामलों में कितना मुआवजा मिलेगा और इसके नियम क्या हैं।किन मामलों में मिलेगा 7.5 लाख रुपये का मुआवजा? दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, अगर किसी कैदी की मौत कैदियों के बीच आपसी झगड़े या जेल कर्मियों द्वारा कथित यातना या मारपीट के कारण होती है, तो मृतक के निकटतम परिजन या वैधानिक उत्तराधिकारी क...
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