रांची, जून 25 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जेलों में रिक्त सभी पदों को भरने के मामले में राज्य सरकार, जेएसएससी और जेपीएससी के प्रति सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गुरुवार को निर्देश दिया कि राज्य के जेलों में सभी रिक्त पद हर हाल में छह महीने के भीतर भरे जाएं। अदालत ने गृह सचिव, जेएसएससी और जेपीएससी के सचिव को आठ अक्तूबर तक नियुक्ति प्रक्रिया की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई भी आठ अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार जेएसएससी-जेपीएससी की ओर से रिक्त पदों को भरने की वास्तविक स्थिति अदालत के समक्ष नहीं रख रही है। हर बार केवल समय लेकर प्रक्रिया जारी होने की बात कही जाती है। राज्य सरकार और जेएसएससी क...