चित्रकूट, फरवरी 6 -- बांदा। कार्यालय संवाददाता मंडल कारागार बांदा से स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई के मामले में गौतम बुद्धनगर के सीजेएम न्यायालय ने जेल अधीक्षक से छह फरवरी तक शपथ पत्र में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए थे। घटना को लेकर न्यायालय ने कहा था कि क्यों न इसमें गैंगस्टर के फरार कराने का केस दर्ज किया जाए। इसके बाद जेलर, जेल अधीक्षक समेत अन्य पर केस दर्ज किया गया था। वहीं जेलर, अधीक्षक व एक डिप्टी जेलर पर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। मौजूदा वक्त में जेल अधीक्षक का चार्ज जेलर आलोक कुमार के पास है। जेल सूत्रों के अनुसार जेलर ने घटनाक्रम से जुड़ा जवाब न्यायालय को भेज दिया है। इसमें उन्होंने रवि के रिहाई के मामले समय सहित पूरी घटना को विस्तार से साक्ष्यों के साथ रिपोर्ट भेज दी। अब इस मामले में न्यायालय के रुख के बाद आगे की कार्र...
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