रांची, दिसम्बर 13 -- रांची। विशेष संवाददाता राज्य के जेलों में बंद कैदियों की समय पूर्व रिहाई मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरक शपथ पत्र में यह बताने को कहा है कि राज्य के जेलों में बंद कितने कैदी रिहाई के योग्य हैं, कितनों के मामलों पर विचार किया गया और उसका क्या परिणाम रहा। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने हाईकोर्ट कार्यालय की लापरवाही पर गंभीर आपत्ति जताई। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) को पक्षकार बनाए जाने के बावजूद रिकॉर्ड में आवश्यक दस्तावेज शामिल नहीं किए गए थे। इस पर अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की रिपोर्ट प...
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