रांची, अप्रैल 1 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के जेलों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर राज्य सरकार और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसससी) पर बुधवार को नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सभी रिक्त पदों पर छह माह के अंदर नियुक्ति करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने गृह सचिव और जेएसएससी सचिव को इसकी प्रगति रिपोर्ट एक मई तक पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पायी गयी, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि सरकार और जेएसएससी की ओर से राज्य के जिलों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में वास्तविक जानकारी कोर्ट को नहीं दी जा रही है, केवल रिक्त पदों को भरने के नाम पर समय लिया जाता है। आश्वास...