रांची, जनवरी 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) और एआईसीटीई के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश पर रोक की अवधि 24 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। गुरुवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार एवं अन्य पक्षों की ओर से समय मांगे जाने पर सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि धनबाद इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने शपथपत्र दाखिल किया है। प्रति उत्तर के लिए समय चाहिए। इस पर अदालत ने सभी पक्षों को 24 फरवरी के पूर्व अपना शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके पूर्व खंडपीठ ने एकलपीठ के 13 जनवरी के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी (जेयूटी) और एआईसीटीई के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ...