औरैया, मई 25 -- बिधूना, संवाददाता। बिधूना थाना क्षेत्र में जेबकतरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई। न्यायालय ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं दो जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मामला थाना बिधूना में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 160/2026 से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार 27 अप्रैल 2026 को वादी गंगाराम राजपूत बांधमऊ चौराहे पर खड़े थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उन्हें बिधूना तक छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठा लिया। आरोप है कि रास्ते में उनकी जेब काटकर 50 हजार रुपये चोरी कर लिए गए। विरोध करने पर वादी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। मामले में पुलिस ने धारा 303(2) और 317(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी जितेंद्र निषाद उर्फ मोटा को गिरफ्तार किया गया। प...