रांची, फरवरी 12 -- रांची, विशेष संवाददाता। जेपीएससी 14वीं परीक्षा में हाईकोर्ट से 22 अभ्यर्थियों को राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 22 अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। गुरुवार को विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जेपीएससी को 14 फरवरी तक इन अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इन अभ्यर्थियों का अंतिम रिजल्ट कोर्ट के आदेश से प्रभावित होगा और कोर्ट की अनुमति के बिना इनका रिजल्ट भी जारी नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की दलील रखते हुए अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया गया कि जेपीएससी परीक्षा संचालन नियमावली की कंडिका 4(1) के तहत जेपीएससी को प्रति वर्ष परीक्षा का आयोजन करना है। उसी तरह कंडिका 6 में राज्य सरकार को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दे...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.