रांची, सितम्बर 29 -- रांची, संवाददाता। जेपीएससी परीक्षा घोटाले और पेपर लीक मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों की नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। अपर न्यायायुक्त प्रथम योगेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को आरोपी टीएसआर के निदेशक रामबीर सिंह, जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के सहायक और संयुक्त सचिव के निजी सहायक के रूप में कार्यरत सोनू कुमार और जेपीएससी की एक सदस्य के निजी सहायक बृज कुमार राम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि केस डायरी, सह-अभयुक्तों के बयानों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया ओएमआर शीट में हेरफेर और परीक्षा प्रणाली में सेंधमारी जैसे गंभीर आरोप साबित होता है। अदालत ने रेखांकित किया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में संगठित धांधली से न केवल राज्य को वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि हजार...