रांची, जून 8 -- रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची प्रशासन ने 14 जून को परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में बीएनएसएस की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश सुबह 7 से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश रांची के पांच परीक्षा केंद्रों पर लागू होगा। इस दौरान पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार लेकर चलने तथा किसी भी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है।

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