रांची, अगस्त 21 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2025 में अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। याचिका में परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का भी आग्रह किया गया है। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन ने अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से दाखिल की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि जेपीएससी की ओर से 19 अप्रैल को आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। प्रार्थी ने पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष, व्यापक और समयबद्ध जांच कराने का आग्रह किया है। यह भी पढ़ें- जेपीएससी 2025 में...