रांची, फरवरी 25 -- रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति-2016 में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली जेएसएससी की अपील पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में जेएसएससी ने कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अपील याचिका में त्रुटि को भी चार हफ्ते में सुधारने को कहा। खंडपीठ ने कहा कि यदि जेएसएससी की ओर से तय समय में त्रुटि नहीं हटाई गई तो याचिका स्वत: खारिज मानी जाएगी। मीना कुमारी मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया विवादों की जांच के लिए वन मैन कमीशन बनाया जाए। यह कमीशन समीक्षा कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगा। अदालत ने कहा था कि शिक्षक नियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों और अभ्यर्थियों की शिकायत...
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