जेएसएससी को विशेष शिक्षा विषय के तीन पद सुरक्षित रखने का निर्देश
रांची, जुलाई 9 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या 02/2025) विशेष शिक्षा विषय के मामले में अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत प्रदान की है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए विशेष शिक्षा विषय के तीन पद प्रार्थियों के लिए सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश दिया है।सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत को बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा जारी उत्तर कुंजी (आंसर-की) में कई त्रुटियां हैं। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा समय पर दर्ज कराई गई आपत्तियों पर आयोग ने समुचित विचार नहीं किया और बिना उनका निष्पादन किए अंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित कर दी, जिससे अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए।प्रार्थियों का दावा ह...
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