रांची, अप्रैल 28 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर में प्रोन्नति को लेकर अहम आदेश दिया है। अदालत ने झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया है कि प्रार्थी किशोर पटेल और मोहम्मद महफूज को 30 दिसंबर 2023 से ही प्रोन्नति दी जाए। साथ ही चार सप्ताह के भीतर प्रोन्नति देकर अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। अदालत के इस आदेश से प्रार्थियों को बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान बताया गया कि जल संसाधन विभाग में सत्यदेव प्रसाद, जो प्रार्थियों से जूनियर थे, उन्हें 30 दिसंबर 2023 को ही प्रमोशन दे दिया गया था। जबकि, सीनियर होने के बावजूद प्रार्थियों को 26 सितंबर 2025 को प्रोन्नति दी गई। विभाग ने तर्क दिया था कि उनका एसीआर (वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन) उपलब्ध नहीं था। ...