रांची, मार्च 23 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में जेई नियुक्ति और प्रोन्नति नियमावली की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। अदालत ने इस मुद्दे पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है कि डिप्लोमाधारी जेई को दी गई प्रोन्नति से उनकी सेवा प्रभावित हो रही है। डिग्रीधारी जेई की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई थी।सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और श्रेया कुमारी ने अदालत को बताया कि जेई से एई (सहायक अभियंता) की प्रोन्नति को लेकर सरकार की ओर से नई नियमावली बना दी गई है। इसलिए अब डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व में इन्हें वर्ष 1939 में बनी नियमावली के तहत प्रोन्नति भी दी गई है। इसमें डिग्री वाले अभियंता को कोई हानि नहीं...