नई दिल्ली, जून 1 -- UP News: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने जून के बिजली बिलों में प्रस्तावित 10 फीसदी अतिरिक्त वसूली को गैरकानूनी बताया है। नियामक आयोग ने इस मामले में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को नोटिस जारी कर सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है। नियामक आयोग के अंतिम फैसले तक जून माह के बिजली बिलों में 10 फीसदी अधिभार की वसूली पर रोक लगा दिया गया। इससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली है। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बुधवार सुबह ही नियामक आयोग में याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के उस आदेश पर सवाल उठाए थे, जिसमें पुराने बकाया भुगतान को भी जोड़कर 10 फीसदी अतिरिक्त वसूली करने के निर्देश दिए गए थे। उपभोक्ता परिषद का तर्क दिया कि यह व्यवस्था नियामक प्रावध...