रामपुर, मई 17 -- रामपुर। जूते साफ कराने वाले विवादित बयान पर शनिवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 20 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भोट क्षेत्र में दिए गए इस विवादित बयान पर कोर्ट ने आईपीसी की चार गंभीर धाराओं में आजम को दोषी माना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां सपा प्रत्याशी थे। भोट थाना क्षेत्र में रोड शो के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह तत्कालीन जिलाधिकारी पर निशाना साधते हुए कह रहे थे... ये तनखइया हैं... इनसे मत डरियो... उन्हीं के साथ गठबंधन है जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह इनसे जूते साफ कराऊंगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस ...