विकासनगर, मार्च 20 -- एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी अरविन्द कुमार को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत में आरोपी ने स्वयं अपना जुर्म कबूला। जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। मामले में आरोपी के कब्जे से 25.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को गरीब बताते हुए कम सजा की मांग की और भविष्य में अपराध न करने का भरोसा दिया। सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया।

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