गुड़गांव, मई 3 -- गुरुग्राम, दीपक आहूजा। ओल्ड दिल्ली रोड पर सेक्टर-14 स्थित एक दुकान के मालिक की तरफ से डीएचबीवीएन पर बिजली चोरी की एवज में गलत जुर्माना लगाने के विरोध में दायर याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। डीएचबीवीएन ने बिजली मीटर में छेड़छाड़ पर रोहित कटारिया नामक दुकानदार पर 2.32 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। दुकानदार ने जुर्माना राशि भरने के बाद अदालत में याचिका दायर की थी। डीएचबीवीएन के अधिवक्ता विवेक वर्मा के मुताबिक लैब में मीटर की जांच के दौरान पता चला था कि उसमें छेड़छाड़ हुई है। अदालत में दलील रखी गई, जिसके बाद याचिका को खारिज कर दिया गया।
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