संतकबीरनगर, अप्रैल 9 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जुर्माना नहीं जमा करने पर दो प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। दोनों प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थ अधोमानक-मिथ्या छाप पाए जाने पर एडीएम कोर्ट से जुर्माने की सजा सुनाई गई थी, जिसे एक माह के अंदर कोषागार में जमा करना था।काली जगदीशपुर रोड नाथनगर के प्रियांशु किराना स्टोर के संचालक विजय कुमार पर एडीएम कोर्ट से 25 हजार रुपए की सजा सुनाई गई थी। जुर्माने की धनराशि कोषागार में जमा नहीं करने पर आरसी जारी कर दी गई। अब विजय कुमार के किराना का लाइसेंस निलंबित करने के साथ बिक्री प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद भी वह बिक्री करते पकड़े गए तो दस लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसी प्रकार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित सितारा फूड इंडस्ट्री पर 75 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। फूड इंडस्ट्...