जुड़वा बेटियों की गवाही पर मां के हत्यारे पिता को उम्रकैद; शक के चलते पत्नी को मार डाला था
वरिष्ठ संवाददाता, मई 15 -- आगरा में शक के आधार पर पत्नी की टुपट्टे से गला घोटकर हत्या के मामले में पांच साल बाद फैसला आ गया है। अदालत ने आरोपी पति धर्मेंद्र पाराशर उर्फ धीरज निवासी बड़ा बाजार थाना गोवर्धन जिला मथुरा को दोषी पाया है। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि से 40 हजार रुपये मृतका की पुत्रियों को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश दिया है।जुड़वां बेटियों की गवाही पर पिता को उम्रकैद मृतका की जुड़वा पुत्रियों की गवाही सजा दिलाने में अहम रही। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन ने नौ गवाह पेश किए और तर्क दिए। वादी गजल उर्फ बेबी श्रीवास्तव ने थाना जगदीशपुरा में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री रुचि श्रीवास्तव ने गोवर्धन निवासी धर्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.