फतेहपुर, मई 2 -- खागा। नगर के चर्चित दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपित बबलू सिंह को शरण देने के आरोपित जुगेश सिंह के मामले में कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को करारा झटका दिया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट शुभ्रा प्रकाश ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक रिमांड की प्रार्थना पत्र को न केवल सिरे से खारिज कर दिया बल्कि पुलिस की गिरफ्तारी की प्रक्रिया को 'विधि विरुद्ध' और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करार दिया। कोर्ट बीते शुक्रवार को दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि रिमांड सात वर्ष से कम के दंडनीय मामले के संदर्भ में मांगी गई थी लेकिन पुलिस ने न तो नोटिस तामील कराया और न ही गिरफ्तारी का संतोषजनक कारण केस डायरी में अंकित किया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य मामले में प्रतिपादित सिद्धा...
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